जौनपुर।उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। गुणवत्तापूर्ण विवेचना और प्रभावी पैरवी के चलते अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
मु0अ0सं0-1381/2017 से जुड़ा है, जिसमें धारा 498ए और 304बी भारतीय दंड संहिता तथा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी।
दिनांक 02 मई 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, जौनपुर की अदालत ने आरोपी अशोक यादव पुत्र रामजीत यादव, निवासी बनपुरवा थाना जलालपुर, जौनपुर को दोषी करार दिया।
अदालत ने आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही, अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।