जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो उमेश कुमार की अदालत ने नौ वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹30000 अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार सिंगरामऊ थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अभियोग पंजीकृत करवाया की उसकी 13 वर्षीय अनाथ भांजी उसके घर पर रहकर पढ़ाई लिखाई करती थी। वह सूरत में नौकरी करता है। 28 अक्टूबर 2017 की रात्रि 11:00 बजे उसके पड़ोसी संदीप मौर्य इसी का फायदा उठाकर लड़की को बहला फुसलाकर व जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया जिससे वह गर्भवती हो गई।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए उक्त दंड से दंडित किया।