सच्चिदानंद मिश्र हत्याकांड में फरार आरोपी ने किया सरेंडर
जौनपुर।चंदवक गोबरा गांव के चर्चित सच्चिदानंद मिश्र हत्याकांड में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी सूर्यकांत मिश्र उर्फ बिल्लू ने गुरुवार को जौनपुर न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। न्यायालय में पेश होने के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस पिछले कई महीनों से उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही थी।
बता दे कि, उक्त गांव निवासी विधि के छात्र सच्चिदानंद मिश्र की 15 मार्च 2026 को हत्या कर दी गई थी। इस मामले में चंदवक थाने पर अपराध संख्या 73/2026 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के संबंध में विष्णु मिश्र, ताड़कनाथ मिश्र और सूर्यकांत मिश्र समेत नौ लोगों को नामजद किए गए थे।
घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विष्णु मिश्र और ताड़कनाथ मिश्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि सूर्यकांत मिश्र उर्फ बिल्लू गिरफ्तारी से बचता रहा और करीब 80 दिनों तक फरार रहा। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं लग सका।
मामले की विवेचना के दौरान पुलिस की रिपोर्ट पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय, कोर्ट संख्या-11 जौनपुर द्वारा आरोपी के विरुद्ध बीएनएसएस की धारा 84 के तहत उद्घोषणा आदेश जारी किया गया था। आदेश के अनुपालन में आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा किया गया तथा उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की चेतावनी दी गई। गत 30 मई को चंदवक पुलिस ने आरोपी के घर उद्घोषणा नोटिस चस्पा कर गांव में मुनादी भी कराई थी। साथ ही समय पर आत्मसमर्पण न करने की स्थिति में कुर्की की कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई थी।
थाना प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस की लगातार दबिश, संभावित ठिकानों पर छापेमारी तथा कुर्की की कार्रवाई की चेतावनी के बाद सूर्यकांत मिश्र ने गुरुवार दोपहर सीजेएम न्यायालय, जौनपुर में आत्मसमर्पण कर दिया। न्यायालय के आदेश पर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।