जौनपुर।ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। करीब 21 वर्ष पुराने हत्या के प्रयास (धारा 307 भादवि) के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, ने दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए छह-छह वर्ष के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
यह मामला थाना सुजानगंज में वर्ष 2005 में दर्ज मुकदमा संख्या 17/05 से संबंधित है। वादी की तहरीर पर धारा 323, 504, 506 एवं 307 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसके बाद अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई।
दोषी ठहराए गए अभियुक्तों में विनोद कुमार पाण्डेय पुत्र रामखेलावन पाण्डेय तथा रामखेलावन पाण्डेय पुत्र स्वर्गीय काशी प्रसाद पाण्डेय, निवासी बखोपुर, थाना सुजानगंज, जनपद जौनपुर शामिल हैं।
न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को धारा 307/34 एवं 323/34 भादवि के तहत प्रत्येक को 6 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।