जौनपुर।28 जुलाई। उत्तर प्रदेश पुलिस के "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने वर्ष 2012 के एक गैर इरादतन हत्या (धारा 304) के मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने मु.अ.सं. 660/2012 में अभियुक्त इन्द्रेश पुत्र स्वर्गीय बुनियादी, निवासी माधोपट्टी मोछागांव, थाना जफराबाद, जनपद जौनपुर को भारतीय दंड संहिता की धारा 304(2) के तहत दोषसिद्ध पाया। न्यायालय ने अभियुक्त को 4 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹10,000 के अर्थदंड से दंडित किया।
न्यायालय ने आदेश दिया कि यदि अभियुक्त अर्थदंड जमा नहीं करता है तो उसे 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अंतर्गत की गई।