कार्डधारकों को मुफ्त मिलेगा गेहूं-चावल और मोटा अनाज
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत राज्य के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया गया है,
जिसके अनुसार आगामी जून माह 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निशुल्क वितरण 25 मई 2026 से 10 जून 2026 के मध्य कराया जाएगा। लखनऊ से आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों, संभागीय खाद्य नियंत्रकों और जिला पूर्ति अधिकारियों को जारी किए गए आधिकारिक पत्र के मुताबिक केंद्र सरकार के निर्णय के अनुपालन में लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने के उद्देश्य से एनएफएसए के अंतर्गत निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके तहत नियमित राशन के साथ-साथ चयनित जनपदों में ज्वार, बाजरा और मक्का जैसे मोटे अनाजों का भी वितरण होगा और सभी संबंधित अधिकारियों को तय समय-सीमा के भीतर आवश्यक वस्तुओं के उठान एवं फील्ड स्तरीय क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।