जौनपुर।अपर सत्र न्यायाधीश (षष्ठम्) की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
यह मामला थाना जफराबाद में वर्ष 2024 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 183/24 से संबंधित है। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने अभियुक्त मनीष यादव पुत्र लालसाहब यादव, निवासी शिवपुर जमैथा, थाना जफराबाद, जौनपुर को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351(3) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 5एल/5जे(2) के तहत दोषी करार दिया।
दिनांक 6 जुलाई 2026 को सुनाए गए फैसले में न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा 70,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि यदि अभियुक्त अर्थदंड जमा नहीं करता है तो उसे 1 वर्ष 5 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इस निर्णय को नाबालिगों के विरुद्ध होने वाले गंभीर अपराधों के मामलों में न्यायिक सख्ती का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।