सिपाही की मौत पर 70 लाख रूपये क्षतिपूर्ति का हुआ आदेश

Belal Jani
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जनपद के इतिहास में सबसे बड़ी धनराशि पर सहमति


जौनपुर। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की प्रभारी पीठासीन अधिकारी अपर्णा देव ने हेड कांस्टेबल की सड़क दुर्घटना में मृत्यु पर लोक अदालत में 70 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। मामले के अनुसार बलिया जनपद के छिब्बी गाँव निवासी बृजेश कुमार जौनपुर के गौराबादशाहपुर थाने पर मुख्य आरक्षी के पद पर तैनात थे। तबीयत खराब होने पर 3 जनवरी 2021 को वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरदह दवा लेने के लिए जा रहे थे। शाम 7 बजे जब वे बरदह पहुँचे तभी पीछे से तेज गति व लापरवाही पूर्वक आ रही ट्रक के चालक ने बिना हार्न दिए बृजेश कुमार की बाइक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दिया जिससे वे बाइक सहित जमीन पर गिर पड़े। उन्हें सदर अस्पताल जौनपुर ले जाया गया जहां से बीएचयू ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया किन्तु स्थिति में सुधार न होने पर 4 जनवरी 2021 को आजमगढ़ स्थित डा. मनीष त्रिपाठी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां 21 जनवरी 2021 तक वे भर्ती रहे किन्तु स्थिति में सुधार न होने पर उन्हें वहां से ग्लोबल हॉस्पिटल आजमगढ़ में भर्ती करवाया गया जहां 22 जनवरी 2021 को उनकी मृत्यु हो गई। दवा इलाज में कुल 5 लाख रुपए खर्च हो गए फिर भी घायल बृजेश को बचाया नहीं जा सका। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की प्रभारी न्यायाधीश अपर्णा देव ने सहमति के आधार पर मुकदमे का निस्तारण करते हुए आरोपी ट्रक की बीमा कर्ता यूनिवर्सल सोम्पो बीमा कंपनी को बृजेश कुमार की मृत्यु के मामले में मृतक के परिजनों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने का आदेश दिया। इस प्रकार वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्यमणि पाण्डेय के सम्यक व प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप न्यायालय ने बीमा कंपनी को 70 लाख रुपए क्षतिपूर्ति पीड़ित परिवार को प्रदान करने का आदेश दिया।